नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को COVID-19 महामारी के मद्देनजर राज्य में ‘कांवर यात्रा’ की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले का संज्ञान लिया।
न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई शुक्रवार की तारीख तय की।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को COVID-19 की संभावित तीसरी लहर को ट्रिगर करने में इस तरह की घटनाओं से उत्पन्न जोखिम पर विभिन्न तिमाहियों में उठाई गई चिंताओं के बावजूद 25 जुलाई से यात्रा की अनुमति दी।
इस बीच उत्तराखंड सरकार ने संभावित तीसरी लहर को देखते हुए ‘कांवर यात्रा’ रद्द कर दी है।












