नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान महिलाओं के खिलाफ बलात्कार, हत्या और अपराध के मामलों की जांच के लिए सीबीआई ने चार टीमों का गठन किया है।
जहां प्रत्येक टीम का नेतृत्व संयुक्त निदेशक स्तर का अधिकारी करेगा, वहीं एक अतिरिक्त निदेशक स्तर का अधिकारी समग्र जांच की निगरानी करेगा।
प्रत्येक टीम में एक उप महानिरीक्षक और तीन पुलिस अधीक्षक सहित सात सदस्य होंगे।
यह कदम कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद महिलाओं के खिलाफ हत्या, बलात्कार और अपराध की सीबीआई जांच के आदेश के बाद आया है।
पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कल हिंसा की घटनाओं की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अन्य सभी मामलों की जांच के लिए एक एसआईटी के गठन का भी आदेश दिया।
हाईकोर्ट सीबीआई और एसआईटी दोनों की जांच की निगरानी करेगा।
अदालत ने दोनों एजेंसियों को छह सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईटी के कामकाज की निगरानी उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे।
पीठ ने कहा कि हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए, जो कि केवल सीबीआई ही हो सकती है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य कथित हत्या के कुछ मामलों में भी प्राथमिकी दर्ज करने में विफल रहा है।