राज्य कर विभाग,सीतामढ़ी के सहायक आयुक्त संजीव आनंद ने कहा कि नगर निकाय चुनाव सम्पन्न होने के 30 दिनों के अंदर निर्वाचित या पराजित उम्मीदवार चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं देंगे तो वे अगले तीन बर्षो तक के लिए चुनाव लड़ने से वंचित हो जायेगे।श्री आनन्द शनिवार को प्रखंड कार्यालय के सभागार में नगर निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को संबोधित कर रहे थे।उन्होंने 30 दिन बनाम 3 साल का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कहा कि जो प्रत्याशी चाहे वह विजयी हुए हो या पराजित हुए हो वो चुनाव समाप्त होने के 30 दिनों के अंदर अपने-अपने खर्च का ब्यौरा नहीं देंगे तो उन पर बिहार नगरपालिका अधिनियम धारा 473 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करते हुए 3 सालों के लिए उन्हे किसी भी चुनाव से वंचित कर दिए जाएंगे।नगर परिषद के सभापति,उपसभापति एवं वार्ड पार्षद पद के उम्मीदवारो को चुनाव में खर्च किए जाने वाले राशि के ब्यौरे के बारे में प्रशिक्षण देने के दौरान कहा कि सभापति एवं उपसभापति पद के उम्मीदवार अधिकतम 5 लाख 20 हजार रुपए अपने अपने चुनाव में खर्च कर सकते हैं, जबकि वार्ड पार्षद के उम्मीदवार मात्र 40 हजार रूपए ही खर्च कर सकते हैं। इससे अधिक खर्च करने वाले उम्मीदवारों पर नियम संगत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।मौके पर बीडीओ डॉ. अभय कुमार ने कहा कि चुनाव प्रचार में अगर बिना अनुमति के वाहनों का उपयोग किया जा रहा है तो उन्हें जप्त कर ली जाएगी।उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के दिन मतदाताओं को यदि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी व उनके समर्थक मतदान केंद्र तक लाने के लिए ऑटो,बाइक का उपयोग करेंगे तो उन्हें भी जप्त किया जाएगा।श्री कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का अक्षरछह प्रत्याशी पालन करे ताकि किसी भी मुसीबत में फंसने से बंचित रहेंगे।इस मौके पर बीसीओ उदय कुमार गुप्ता भी उपस्थित थे।